टीम एबीएन, पलामू/ रांची। नगरपालिका आम निर्वाचन 2023 को लेकर त्रुटि रहित मतदाता सूची की तैयारी के लिए पलामू के समाहरणालय के ब्लॉक ए स्थित द्वितीय तल सभागार में प्रतिनियुक्त दल के पर्यवेक्षक एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका) सह उपायुक्त पलामू आंजनेयुलू दोड्डे के दिशा-निर्देश पर किया गया।
नगर पालिका आम निर्वाचन 2023 के तहत पलामू जिला अंतर्गत पांच नगरपालिकाओं यथा मेदिनीनगर नगर निकम, विश्रामपुर नगर परिषद वर्ग ख, हुसैनाबाद नगर पंचायतों, छतरपुर नगर पंचायत एवं हरिहरगंज नगर पंचायत का आम निर्वाचन प्रस्तावित है। मौके पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका) शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं त्रुटि रहित निर्वाचन कार्य संपन्न कराने में पलामू जिला की एक अलग व खास पहचान रही है।
निष्पक्ष निर्वाचन के लिए त्रुटि रहित मतदाता सूची का होना आवश्यक है। आज का यह अहम प्रशिक्षण मतदाता सूची की विधिवत तैयारी को लेकर आयोजित की गयी है। मतदाता सूची विखंडन कार्यक्रम समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित अवधि में ही सभी कार्य संपन्न कराना है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की चूक व शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार राज्य में नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन हेतु मूल रूप में विधानसभा की मतदाता सूची जिसकी अर्हता तिथि 1.1. 2023 एवं प्रकाशन की तिथि 5.1. 2023 है का ही विखंडीकरण कार्य किया जाना है।
प्रशिक्षक मनु प्रसाद तिवारी ने मतदाता सूची विखंडी करण करने संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करते हुए कहा कि मतदाता सूची /पूरक सूची को ही प्रथमत: वार्ड वार विखंडित किया जाना है तथा इनके योग से जैसा सन्दर्भ होगा महापौर /अध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार की जानी है।
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गयी मतदाता सूची में मतदाता का नाम आयु,माता- पिता /पति का नाम, पता तथा ईपीक संख्या आदि जिस रूप में दर्ज है ठीक उसी प्रकार बिना किसी परिवर्तन के वार्ड के लिए विखंडित मतदाता सूची में लाया जायेगा। इतना ही नहीं प्रकाशित मतदाता सूची से अलग किसी भी मतदाता का नाम जोड़ना, विलोपित करना या नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन करना अनुमान्य नहीं होगा।
यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि एक ही निवास स्थान में रहने वाले परिवार के सभी मतदाता का नाम एक ही वार्ड के एक ही मतदान केंद्र के मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। मतदाता सूची के विखंडीकरण हेतु आधार पत्रक का प्रपत्र तैयार करने की विधिवत जानकारी दी गयी।
साथ ही परिशिष्ट 1, 2,3,4 एवं परिशिष्ट 5 प्रपत्र को सम्यक रूप से भरने की विधिवत जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला ऑपरेटर शशी मोहन सिंह ने प्रशिक्षण में उपस्थित सभी ऑपरेटरों को डेटाबेस भरने की संपूर्ण जानकारी दी।