Breaking
ताज़ा समाचार लोड हो रहा है...
झारखंड

खासमहाल भूमि का सत्यापन कर चिह्नित की जायेगी अतिक्रमित भूमि : पलामू आयुक्त

शेयर करें: WhatsApp Facebook X
खासमहाल भूमि का सत्यापन कर चिह्नित की जायेगी अतिक्रमित भूमि :  पलामू आयुक्त
विज्ञापन
टीम एबीएन, पलामू/ रांची। पलामू प्रमंडल क्षेत्र में खासमहाल भूमि का सत्यापन/भौतिक सर्वेक्षण का कार्य किया जायेगा। इसकी प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जायेगी। इस दौरान खासमहाल की भूमि के लीज के शर्तों का पालन नहीं करने वालों की लीज रद्द करने संबंधी कार्रवाई की जायेगी। राजस्व हित में खासमहाल भूमि का लीज नवीकरण की पहल भी की जाएगी। वहीं खासमहाल की अतिक्रमित भूमि को चिन्हित करने संबंधी कार्रवाई होगी। यह बातें आयुक्त जटा शंकर चौधरी ने कही। वे आज आयुक्त कार्यालय में पलामू प्रमंडल क्षेत्र के खासमहाल भूमि की समीक्षा कर रहे थे। आयुक्त खासमहाल पदाधिकारियों से खासमहाल भूमि की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और उन्होंने राजस्व संग्रहण के मद्देनजर आवश्यक दिशा निदेश दिया। आयुक्त ने पदाधिकारियों को खासमहाल के मैनुअल का अध्ययन कर उसमें निहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए कार्य करने का निदेश दिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित खासमहाल भूमि के लिए प्रपत्र बनाते हुए अंचल अधिकारियों से खासमहाल भूमि की पूरी विवरणी 1 माह के भीतर प्राप्त करने, खासमहाल भूमि के लीज धारकों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराने तथा भूमि एवं लीज की स्थिति को जांचने के लिए स्थलीय भौतिक सत्यापन कराने का निदेश दिया। सत्यापन कार्य के लिए एक टीम गठित करने एवं टीम के सदस्यों को प्रशिक्षण देकर सत्यापन कार्य में लगाने का निदेश दिया। खासमहाल भूमि का सत्यापन/सर्वेक्षण के लिए उन्होंने 3 माह का समय भी निर्धारित कर दिया है। टीम के सदस्यों को जिम्मेदारी देने एवं उनके द्वारा सत्यापन/सर्वेक्षण कार्य में गलत किए जाने की स्थिति पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। साथ ही खासमहाल भूमि का लीज नवीकरण के लिए 1 माह के भीतर नया दर/संशोधित दर का निर्धारण को लेकर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र भेजने की सलाह दी। वहीं खासमहाल भूमि की विवरणी 3 दिनों में कंप्यूटरीकृत कराने का निदेश दिया। उन्होंने विभाग को यह भी अवगत कराने की बातें कहा कि नया दर (दर रिन्यूअल) निर्धारण नहीं होने से राजस्व का घाटा हो रहा है। आयुक्त ने खासमहाल भूमि से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वादों की एक समेकित सूची तैयार करते हुए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को भेजने का निर्देश दिया, ताकि विभागीय स्तर पर इन वादों का निष्पादन हेतु सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय से अनुरोध किया जा सके। आयुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में आयुक्त के सचिव अनिल कुमार, पलामू के खासमखास पदाधिकारी सह सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार साह, गढ़वा जिले के खासमहाल पदाधिकारी एवं प्रभारी जिला कानूनगो उपस्थित थे।
विज्ञापन

abnnews24

सच तो सामने आकर रहेगा

टीम एबीएन न्यूज़ 24 अपने सभी पाठकों और प्रेरणाश्रोतों का अभिनन्दन करता है। आपके सहयोग और विश्वास के लिए धन्यवाद।

विज्ञापन

© 2026 ABN News 24. All Rights Reserved.

कुल पाठक (Total Visitors): 75,320