टीम एबीएन, रांची। भाजपा विधायक समरी लाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विधायक समरी लाल के विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने के मामले में निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। आयोग ने उनसे 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। इस मामले में कांग्रेस नेता सुरेश बैठा की ओर से स्पीकर को आवेदन दिया गया था। इस मामले को स्पीकर ने राज्यपाल रमेश बैस से राय मांगी थी। जिसके बाद उन्होंने कहा है कि इस मामले पर कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले इस मामले को लेकर राज्यपाल रमेश बैस ने निर्वाचन आयोग से राय भी मांगी थी। जिसके बाद आयोग ने समरी लाल को नोटिस जारी किया है। बता दें कि ये आवेदन जाति प्रमाण पत्र को लेकर दिया गया था। राज्य पहले पहले ही समरी लाल का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर चुकी है। इसको लेकर जांच समिति का कहना है कि दूसरे राज्य का होने की वजह से वो इस राज्य में आरक्षण के हकदार नहीं है। गौरतलब है कि भाजपा के कांके विधानसभा क्षेत्र के विधायक समरी लाल के नामांकन किए जाने के बाद कांग्रेस के नेता सुरेश बैठा ने उनके नामांकन को रद्द करने की मांग की थी। इस दौरान उन्होंने इसको लेकर चुनाव आयोग से भी शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि समरी लाल गुजरात के निवासी हैं। ऐसे में वह दोनों जगह आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते हैं। उनकी ओर से जो जाति प्रमाण पत्र नामांकन के समय दाखिल हुआ है वह जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करता है। ऐसे में उसे रद्द कर देना चाहिए।