टीम एबीएन, रांची। झारखंड के पलामू जिले में जान से मारने की नियत से मारपीट के 10 आरोपियों को 18 वर्षों बाद एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। पलामू के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार सिंह की अदालत ने जान से मारने की नीयत से एक किसान से मारपीट करने के 10 नामजद आरोपियों को सात-सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई। इस मामले में पांकी थाने में सुनील कुमार चौहान ने आठ नवंबर 2004 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उन लोगों ने चौहान का खेत हड़पने की नीयत से उस पर धावा बोला।