झारखंड में फिर बढ़ा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, इस बार कई छूट
ABN Bureau• 30 Jun, 2021
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रांची। झारखंड में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सरकार ने 8 जुलाई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस बार नियमों में कई बदलाव किये गये हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने को लेकर सरकार गंभीर है। सरकार हर पहलुओं पर नजर बनाए हुए है।
ये पाबंदियां रहेंगी जारी : सब जिलों में सभी दुकानें 8 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे l शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे l सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे l स्टेडियम, gymnasium, और पार्क खुल सकेंगे। समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी l 50 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे, परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जुलूस पर रोक जारी रहेगी l राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई। अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगीl पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं। भारत sarkar द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जायेगी। राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगीl मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा। दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा। दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वारंटाइन नहीं होगा l आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी। सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी l उक्त आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा l