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झारखंड : लॉकडाउन के बावजूद शादी-ब्याह पर रोक नहीं

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झारखंड : लॉकडाउन के बावजूद शादी-ब्याह पर रोक नहीं
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रांची। राज्य में 22 से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जाना है। इसके तहत कई जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों को सीमित किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन के इस संबंध में मंगलवार सुबह सूचना जारी करने के बाद से लोगों में सबसे ज्यादा उलझन शादी-ब्याह को लेकर थी। यह उलझन देर शाम मुख्य सचिव के स्तर से दूर कर दी गयी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान शादी-ब्याह पर रोक नहीं होगी, हालांकि उसमें शामिल होने वालों की संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार ने 29 अप्रैल तक होने वाले शादी विवाह के कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगायी है। पर इसके लिए ऊपरी सीमा 50 तक तय कर दी है। यानि शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। किसी के निधन, अंतिम संस्कार में 30 लोगों की सीमा तय की गयी है। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, पर इसमें श्रद्धालुओं का प्रवेश निषेध रहेगा। केवल पुजारी ही पूजा-पाठ कर सकेंगे। इन सभी अवसरों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जायेगा। परिवहन सेवाएं रहेंगी जारी : सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य में ट्रेन, बस, हवाई जहाज, आॅटो रिक्शा, कार जैसी सेवाएं जारी रहेंगी। इस पर कोई रोक नहीं होगी। ट्रेन, हवाई जहाज की सेवा का उपयोग करते समय यात्रियों के पास पहचान पत्र होना चाहिये। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा (मीडिया) जारी रहेंगी। सरकारी कार्यालय (केंद्र, राज्य) खुले रहेंगे। इनमें प्रवेश करने वालों के चेहरे पर मास्क होना अनिवार्य रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट सेवाएं जारी रहेंगी। पर इसमें बैठाकर भोजन नहीं कराया जा सकेगा। भोजन यहां से पार्सल कराकर लिया जा सकेगा। कुरियर सेवा, टेलिकॉम रिलेटेड सर्विस भी जारी रहेगी। सड़कों के किनारे ढ़ाबे खुले रहेंगे। स्ट्रीट वेंडर (फल-सब्जी विक्रेता, दूध कारोबार, मवेशी चारा, मिठाई निर्माण और वितरण) को बंद नहीं किया जायेगा। इसके अलावे जिले स्तर पर डीसी को जो सेवाएं जरूरी लगेंगी, वह उसे कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए फैसला ले सकता है। किन किन सेवाओं को किया गया स्थगित : राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी सेंटर भी बंद रहेंगे। स्कूली बच्चों को डिजीटल कंटेंट देकर पढ़ाई से जोड़े रखा जायेगा। जरूरतमंदों (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधि के तहत) को खाद्य सामग्री होम डिलीवरी की जायेगी। किसी भी तरह का मेला इस अवधि में निषिध रहेगा। जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क बंद रखे जायेंगे।
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