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दुमका : गैर इरादतन हत्या में युवक को सात साल की सजा

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दुमका : गैर इरादतन हत्या में युवक को सात साल की सजा
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टीम एबीएन, दुमका। झारखंड में दुमका की एक अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में शुक्रवार को एक युवक को सात साल की सजा सुनाई। प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत ने मामले में दोनों पक्षो की दलीले सुनने के बाद गैर इरादतन हत्या के मामले में रामगढ़ के बलबीर कुंवर को सात साल की सजा के साथ पांच हजार रुपए का जुमार्ना भी किया। जुमार्ने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक चंपा कुमारी और बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता सोमा गुप्ता ने पैरवी की ओर बहस में हिस्सा लिया। अपर लोक अभियोजक ने मामले के संबंध में बताया कि जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के गम्हरिया हाट गांव में 14 अक्टूबर 16 को दुर्गा पूजा मेला के दौरान आयोजित नाच गाना से लौट रहे ईंटबंधा के पांचू मांझी (25) को चाकू मारकर घायल कर दिया गया था। इलाज के दौरान पांचू मांझी की मौत हो गई।
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