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राज्यपाल को भाजपाइयों ने सौंपा ज्ञापन, सीएम की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग

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राज्यपाल को भाजपाइयों ने सौंपा ज्ञापन, सीएम की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग
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टीम एबीएन, रांची। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द कर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाई की मांग करते हुए राज्यपाल को एक ज्ञापन सौपा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, विधायक सीपी सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू और प्रदेश मंत्री नवीन जयसवाल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा मुख्यमंत्री द्वारा पद पर रहते हुए अपने नाम पर अंगना में स्टोन माइंस लेने की जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अयोग्यता की मांग करने हेतु याचिका दी। झारखंड विधानसभा के सदस्य एवं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(e) के तहत अयोग्य हैं, (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9 (ए) के तहत अयोग्य), की सदस्यता रद्द करने एवं कानून सम्मत कार्रवाई करने हेतु। जिन 8 सूत्री ज्ञापन में जो मांग की गई है वो है 1. हेमंत सोरेन 2019 में हुए चुनाव में बरहेट निर्वाचन क्षेत्र से झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। बाद में वे झारखंड के मुख्यमंत्री बने और आज तक इस पद पर हैं। 2. वर्तमान मुख्यमंत्री ने 2008 में ही अपने पक्ष में मौजा-अंगारा प्लॉट संख्या 482 में 0.88 एकड़ क्षेत्र में स्टोन माइनिंग लीज के संबंध में खनन योजना की स्वीकृति मांगी थी जो विचाराधीन थी। 3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9(A) के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यदि, और जब तक, उसके द्वारा अपने व्यापार या व्यवसाय के दौरान उचित सरकार के साथ एक अनुबंध किया जाता है माल की आपूर्ति, या उस सरकार द्वारा किए गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए। आपकी तरह के विचार के लिए धारा 9(A) पुन: प्रस्तुत की गई है 4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9(A) का उद्देश्य, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार कहा गया है, विधायिका की शुद्धता बनाए रखना और विधायकों के व्यक्तिगत हितों और कर्तव्य के टकराव से बचना है। यह अजीब तर्क होगा कि सरकार के साथ एक मौजूदा अनुबंध वाले व्यक्तियों को विधायिका के सदस्य बनने के लिए अवांछनीय माना जाता है क्योंकि निर्वाचित होने पर विधायक के रूप में उनके कर्तव्य और ठेकेदारों के रूप में उनके व्यक्तिगत हितों के बीच संघर्ष की संभावना है, लेकिन विधायक कर सकते हैं दण्ड से मुक्ति के साथ सरकार के साथ अनुबंध करना। 5. वर्तमान मामला निरर्हता की निगरानी के अंतर्गत आता है। माननीय राज्यपाल के पास संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत अयोग्यता के प्रश्न की जांच करने का अधिकार है क्योंकि यह विधायिका के सदस्य के रूप में उनके चुनाव के बाद उनके द्वारा प्राप्त किया गया है। यह मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (2015) 12 एससीसी 507 में तय किया गया है। इसलिए, अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल को यह तय करना है कि क्या किसी विधायक ने अयोग्य घोषित करने वाली घटनाओं में से एक के होने पर किसी विशेष तारीख को अयोग्यता हासिल कर ली है। संविधान का अनुच्छेद 191 (i) (e), जैसा कि वर्तमान मामले में है। 6. अन्यथा भी, उपरोक्त दस्तावेजों को पढ़ने पर यह स्पष्ट होगा कि मुख्यमंत्री ने एक लोक सेवक के रूप में भी आपराधिक कदाचार किया है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के तहत कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है। 7. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 (C) के तहत परिभाषित एक लोक सेवक होने के नाते उसे लोक कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए सरकार द्वारा भुगतान और पारिश्रमिक दिया जाता है। यह आचरण स्पष्ट रूप से खनन पट्टे के अनुदान द्वारा आर्थिक लाभ के लिए अनुचित लाभ लेने के लिए प्रलोभन के समान है, जो कि पी.सी. की धारा 7 के तहत एक अपराध है। अधिनियम 1988। खनन पट्टे का अनुदान और उसके बाद पर्यावरण मंजूरी स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग है, जो उनके अधीन काम करने वाले अन्य लोक सेवक पर व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग कर रहा है। 8. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मंत्रियों के लिए आचार संहिता के तहत भी, मंत्री के रूप में पद ग्रहण करने के तुरंत बाद और किसी भी मामले में पद ग्रहण करने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर उसे चाहिए मंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले किसी भी व्यवसाय के संचालन और प्रबंधन से सभी संबंध तोड़ दें, जिसमें उनकी रुचि थी। उसे किसी भी व्यवसाय को शुरू करने या उसमें शामिल होने से बचना पड़ता है और यहां तक कि उसके परिवार के सदस्यों को भी इस तरह की व्यावसायिक चिंताओं में नहीं लगाया जा सकता है।
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