टीम एबीएन, लोहरदगा। एडीजे अखिलेश कुमार तिवारी के न्यायालय मे पोक्सो 17/2021 कैरो थाना 18/2021के अभियुक्त मकसूद अंसारी पिता जाहिर अंसारी निवासी भठ्खीजरी बावा टोली, थाना जिला लोहरदगा को धारा 376(3) मे 20 साल की सजा सुनाई गई तथा 25 हजार रुपए की जुमार्ना, जुमार्ना नही देने पर 3 माह की अतिरिक कारा वास होगी। जुमार्ना की राशि पीड़िता को मिलेगी। दिनांक 9/4/2021को पीड़िता अपने घर के बगल मे चाचा के घर गई थी, रात्रि करीब 9 बजे जब पीड़िता पेसाब करने घर के बाहर निकली, उसी समय अभियुक्त के द्वारा पीछे से पकड़ कर गांव के बगल झरिया रोंगरी ले जाकर दुष्कर्म किया था, इसके पहले भी अभियुक्त पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। अभियुक्त कारा मंडल लोहरदगा मे है, अभियुक्त की ओर से इमरान अंसारी थे।