जमशेदपुर। लौहनगरी जमशेदपुर समेत पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झारखंड सरकार की कोविड गाइडलाइन के तहत गुरुवार 8 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। पूर्वी सिंहभूम के डीसी सूरज कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक घरों से निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश के मुताबिक 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी स्कूल, जिम व पार्क बंद रहेंगे। सिनेमा हल भी खुल गए हैं, लेकिन इस आदेश में सिनेमाहल या मल्टीप्लेक्स की चर्चा नहीं है, इसलिए यह बंद नहीं होगा। लोग मास्क, सैनिटाइजर व शारीरिक दूरी का ख्याल रखते हुए सिनेमा देख सकेंगे। किसी भी प्रकार की खेल गतिविधियां नहीं होंगी, यह शहर में हो रहा था।
जमशेदपुर में आठ अप्रैल से मेला-प्रदर्शनी व जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन तीनों का आयोजन शहर में जोर-शोर से चल रहा था। भजन संध्या के कार्यक्रम भी खूब हो रहे थे, इसलिए इस आदेश का असर पड़ सकता है। एक-दो स्थानों पर अभी इसके आयोजन होने थे, देखने वाली बात होगी कि यह बंद होता है कि नहीं। जहां तक मास्क व शारीरिक दूरी की बात है, तो यह जांच अभियान शहर के अंदर चौक-चौराहों पर निर्बाध तरीके से चल रहा है। शादी व अंतिम संस्कार के अलावा कोई भी बैंक्वेट हॉल नहीं खुलेगा। शादी में 200 और अंतिम संस्कार में 50 लोग ही जुट सकेंगे। रेस्टोरेंट में 50 फीसद लोग ही बैठ सकेंगे। धार्मिक व पूजा स्थल पर भी क्षमता से आधे लोग ही जुट सकेंगे।