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झारखंड

भाजपा नेताओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

भाजपा नेताओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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टीम एबीएन, रांची। सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा, भाजपा महिला मार्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर, प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव समेत कई अन्य भाजपा नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार एक बार फिर लटक गई है। निचली अदालत ने संजय सेठ समेत अन्य 27 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। इन लोगों पर विधानसभा मार्च के दौरान प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुंचाने, हवलदार से हथियार छिनने का प्रयास करने समेत अन्य आरोप हैं। मामले को लेकर सदर अंचलाधिकारी अमित भगत ने 8 सितंबर 2021 को धुर्वा थाना में कांड संख्या 159/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें सांसद संजय सेठ, आशा लकड़ा समेत 28 लोगों को नामजद और 1500 से 2000 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। अपर न्यायायुक्त दीपक मल्लिक की अदालत ने 27 आरोपियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद 11 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को सभी आरोपियों की याचिका एक साथ खारिज कर दी। संजय सेठ समेत अन्य की ओर से अधिवक्ता शंभु प्रसाद अग्रवाल ने बहस की थी। केस डायरी में कहा गया था कि जांच में इनलोगों के खिलाफ लगे आरोपों को पुलिस ने सही पाया है। सांसद संजय सेठ समेत 18 लोगों ने 17 दिसंबर को एवं शोभा यादव समेत नौ ने तीन जनवरी को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इनकी याचिका खारिज : अदालत ने सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर, प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव, अमरदीप यादव, किसलय तिवारी, कृष्ण कुमार गुप्ता, अस्मिता सिंह सेठी संजय जायसवाल, शशांक कुमार उर्फ शशांक राज, सुचिता सिंह, अमित कुमार, अर्चना सिंह, सुजाता कुमारी, बसंत कुमार मित्तल, अमित कुमार मिश्रा, रेखा महतो उर्फ रेखा देवी, सीमा सिंह, शोभा यादव, कमलेश राम, अशोक यादव, सुजान मुंडा, प्रदीप साहू, बबिता वर्मा, अनिता देवी, मंजुलता दुबे एवं नीलम चौधरी की याचिका खारिज कर दी है।
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