टैक्स अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश
एबीएन न्यूज नेटवर्क, पलामू। मेदिनीनगर व्यवसायी संघ द्वारा की गई गंभीर शिकायतों के बाद विभाग ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी किये हैं। पलामू अंचल में पदस्थापित राज्य कर पदाधिकारी (स्टेट टैक्स आॅफिसर) जियाउल हक के खिलाफ व्यवसायियों से अवैध वसूली, धमकी और उत्पीड़न के मामलों को लेकर वाणिज्य कर विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। मेदिनीनगर व्यवसायी संघ द्वारा की गयी गंभीर शिकायतों के बाद विभाग ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी किये हैं।
व्यवसायी संघ द्वारा दी गयी शिकायत के अनुसार, पलामू अंचल में पदस्थापित राज्य कर पदाधिकारी जियाउल हक और कुंदन कुमार पर व्यवसायियों से मासिक रंगदारी मांगने, भय व धमकी का माहौल तैयार करने तथा निजी बिचौलियों के माध्यम से अवैध राशि वसूलने के गंभीर आरोप हैं। आरोप है कि एक करोड़ रुपये तक का टर्नओवर होने पर हर महीने 20 हजार रुपये और उससे अधिक टर्नओवर होने पर 50 हजार रुपये की मांग की जाती है। मांग पूरी न होने पर दुकान बंद कराने की धमकी देने और गलत नोटिस जारी कर व्यवसायियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की बात भी सामने आयी है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वाणिज्य कर विभाग के मुख्यालय और रांची प्रमंडल के स्तर से निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), रांची प्रमंडल द्वारा पलामू अंचल के राज्य-कर संयुक्त आयुक्त को पत्र भेजकर इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत जांच करने को कहा गया है। साथ ही, एक सप्ताह के भीतर स्पष्ट मंतव्य के साथ जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है ताकि आगे की विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।