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कुंदन पाहन को झटका, जमानत अर्जी खारिज

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कुंदन पाहन को झटका, जमानत अर्जी खारिज
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टीम एबीएन, रांची। सरेंडर कर चुका नक्सली कुंदन पाहन को झटका लगा है। अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद बीते 17 दिसंबर को 12 जनवरी तक के लिए अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन 12 जनवरी को अदालत नहीं बैठी और अगली तारीख 20 जनवरी निर्धारित की गई थी। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ईश्वर दयाल किशोर ने कहा कि मेरे मुवक्किल पर सीधा आरोप नहीं बन रहा है, इसको देखते हुए उसे जमानत की सुविधा प्रदान की जाए। इसका विरोध एनआईए के विशेष लोक अभियोजक ने किया था। बता दें कि कुंदन पाहन ने पूर्व मंत्री सह तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड से जुड़े स्पेशल एनआईए कांड संख्या 1/17 मामले में बीते 10 जून को जमानत याचिका दाखिल की थी। इस मामले में वह 2017 से लगातार जेल में हैं। इसी मामले में सूबे के पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर भी जेल में हैं। रमेश सिंह मुंडा की हत्या 9 जुलाई 2008 को हाईस्कूल बुंडू में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान गोली मारकर कर दी गई थी।
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