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झारखंड

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, जुर्माना भी

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, जुर्माना भी
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टीम एबीएन, रांची। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश मो आसिफ इकबाल की अदालत ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार अभियुक्त कृष्णा सिंह उर्फ किशोर कुमार सिंह को दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुमार्ना लगाया है। जुमार्ने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह महीने जेल काटनी होगी। अदालत ने उसे उक्त आरोप में 11 जनवरी को दोषी पाया था। अभियुक्त पर नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती करने का आरोप था। इस घटना को लेकर पीड़िता ने गोंदा थाना में 16 जनवरी 2017 को प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। एपीपी देवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि पीड़िता अपने फूंफा के घर मिसिरगोंदा जा रही थी। रास्ते में अभियुक्त ने जबरदस्ती मुंह दबा कर गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद सुनसान स्थान में ले जाकर दुष्कर्म किया। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था। नाबालिग से जुड़े दुष्कर्म घटना के दूसरे मामले में इस साल फैसला आया है। वहीं लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले(आरसी 47ए/96) में शनिवार को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बेक जुलियस की ओर से बहस नहीं हो सकी। मामले में उनकी ओर से बहस कर अधिवक्ता की तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण बहस में शामिल नहीं हुए। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 17 जनवरी निर्धारित की है। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद समेत 99 की बहस पूरी हो चुकी है। दो की बहस शेष है।
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