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झारखंड हाईकोर्ट का हंटर : 30 मार्च से पहले कराना होगा निकाय चुनाव

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झारखंड हाईकोर्ट का हंटर : 30 मार्च से पहले कराना होगा निकाय चुनाव
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30 मार्च 2026 से पहले झारखंड में हो जाएंगे नगर निकाय चुनाव! राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में दिया शपथ पत्र 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में लंबे समय से लंबित शहरी निकाय चुनाव नहीं होने पर रौशनी खलखो की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में सुनवाई हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया है कि विस्तृत तैयारी के लिए 8 सप्ताह की जरुरत पड़ेगी।  

साथ ही चुनावी प्रक्रिया पूर्ण करने में अतिरिक्त 45 दिन लगेंगे।  इस बाबत सीलबंद शपथ पत्र 22 नवंबर को ही दाखिल कर दिया गया था।  याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद सिंह ने बताया कि सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 30 मार्च तय कर दी है।  

राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी के लिए मांगा समय 

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह जबकि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने दलील पेश की। महाधिवक्ता ने बताया कि चुनाव से जुड़े सभी निर्णयों की प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग को दे दी गयी हैं। 

वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया है कि चुनाव कराने को लेकर आयोग गंभीर है। लेकिन इसकी तैयारी के लिए 8 सप्ताह और चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए 45 दिन लगेंगे। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दाखिल सीलबंद शपथ पत्र का अवलोकन करने के लिए सुनवाई की अगली तारीख 30 मार्च 2026 तय की है।  

9 नगर निगम जहां होने हैं चुनाव 

रांची, हजारीबाग, मेदिनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर और मानगो 

20 नगर परिषद जहां होने हैं चुनाव 

गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो और मिहिजाम।  

19 नगर पंचायत जहां होने हैं चुनाव 

बंशीधर नगर, मझिआंव, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लातेहार, कोडरमा, डोमचांच, बड़की सरैया, धनवार, महगामा, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बुंडू, खूंटी, सरायकेला और चाकुलिया।  

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने चुनाव की संभावित तारीख की मांग करते हुए सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की थी। तब महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि सरकार ने नगर निकाय चुनाव के लिए कराए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी है। सीटों के आरक्षण, जनसंख्या सूची सहित कुछ बिंदुओं पर आयोग ने अतिरिक्त जानकारी मांगी है, जिसे जल्द मुहैया करा दिया जाएगा।  

बता दें कि जून 2020 से 12 शहरी निकायों में चुनाव नहीं हुए हैं। इसके अलावा 27 अप्रैल 2023 के बाद से राज्य में कोई शहरी निकाय चुनाव नहीं हुआ है। इसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर निकायों की कुल संख्या 48 है। हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को आदेश पारित कर तीन सप्ताह के भीतर चुनाव सुनिश्चित कराने को कहा था।  

इस डेडलाइन के फेल होने पर अवमानना याचिका दायर हुई थी। अब राज्य निर्वाचन आयोग के रुख से स्पष्ट है कि झारखंड में अब 30 मार्च 2026 से पहले निकाय चुनाव का काम पूरा कर लिया जायेगा। उम्मीद जतायी जा रही है कि फरवरी 2026 से मार्च 2026 के बीच चुनाव का कार्य पूरा करा लिया जायेगा। 

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