टीम एबीएन, रांची। एसडीएम सह एसडीओ रांची, सदर उत्कर्ष कुमार के निर्देश पर अरगोड़ा थाना क्षेत्र अन्तर्गत जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वधान में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं कोटपा अमेनमेन्ट एक्ट 2021 के तहत विशेष जांच अभियान चलाया गया।
जिसमें सदस्य खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, रांची डॉ पवन कुमार, अरगोड़ा थाना प्रभारी अनिल तिवारी, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट टोबैको कंट्रोल सेल, रांची सुशांत कुमार, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल शामिल रहे।
गुप्त सूचना के आधार एचआर कॉम्प्लेक्स, अरगोड़ा, कडरु के चौथे तल्ले में संचालित रेस्टोरेंट इलेवन लॉन्ज एंड रेस्टोरेंट के औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अवैध रूप से रेस्टोरेंट में हुक्का एवं अन्य तंबाकू संबंधित पद्धार्थ का सेवन करते हुए पाया गया जिस क्रम में कोटपा अमेनमेंट एक्ट 2021 के तहत रेस्टोरेंट संचालक एवं सेवन करते हुए पाये गये व्यक्यिों पर कुल 42,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
साथ ही इस संबंध में जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, रांची के द्वारा जिले में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत संचालित होटल, रेस्टोरेंट आदि के संचालकों को निदेश दिया गया कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं कोटपा अमेनमेंट एक्ट 2021 का सक्त रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे अन्यथा नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।