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नियमानुकूल है औषधि अनुज्ञप्ति निलंबन की कार्रवाई : औषधि निरीक्षक

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नियमानुकूल है औषधि अनुज्ञप्ति निलंबन की कार्रवाई : औषधि निरीक्षक
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  • रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में कई औषधियों का क्रय-विक्रय नहीं की जा सकती 
  • मेसर्स रौशन ड्रग स्टोर की अनुज्ञप्ति हुई रद्द, 5 रोक विक्रेताओं की औषधि अनुज्ञप्ति निलंबित 
  • फेडरेशन द्वारा धरना प्रदर्शन संस्थान के औषधि अनुज्ञप्ति निलंबन के कारण की गई है, जो कि न्यायसंगत नहीं 

एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू जिले में एक ड्रग स्टोर एवं दवा की 5 थोक विक्रेताओं की औषधि अनुज्ञप्ति रद्द एवं निलंबित किये जाने की कार्रवाई को औषधि निरीक्षक ने नियमानुकूल बताया है। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए नौडीहा बाजार के मेसर्स रौशन ड्रग स्टोर की अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने एवं 5 थोक विक्रेता संस्थानों को स्पष्टीकरण पूछते हुए औषधि अनुज्ञप्ति निलंबित किये जाने की बातें कही है। 

औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के निलंबन से आक्रोशित दवा दुकानदारों द्वारा असंवैधानिक रूप से कार्यालय में हंगामा एवं निलंबन का विरोध किए जाने से संबंधित दिनांक 17 जुलाई 2025 को समाचार पत्रों में छपी खबर पर उपायुक्त समीरा एस. द्वारा संज्ञान लिये जाने एवं इसकी गंभीरता को देखते हुए जिला जनसंपर्क पदाधिकारी (डीपीआरओ) द्वारा औषधि निरीक्षक को समाचार एवं उससे संबंंधित पत्र भेजे जाने पर औषधि निरीक्षक ने जवाब देते हुए स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड के उप सचिव के पत्र के आलोक में मेसर्स रौशन ड्रग स्टोर नौडीहा बाजार में प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी एवं पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई। 

इसमें पाया गया कि संस्थान को प्रपत्र 20 ए एवं 21 ए में अनुज्ञप्ति प्राप्त है। इस प्रपत्र में जो लाइसेंस निर्गत की जाती है, इन संस्थानों में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नियुक्त नहीं रहते हैं, जिनके कारण फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में एससीएच, सी, सीवन, एच, एचवन, जी, एक्स की औषधियों का क्रय- विक्रय नहीं की जा सकती है। 

परंतु निरीक्षण के समय पाया गया कि संस्थान द्वारा वैसी औषधियों का भी क्रय कर संचयन किया गया है, जिसके लिए वे प्राधिकृत नहीं  थे, क्योंकि ऐसी औषधियों का क्रय-विक्रय एवं संचयन हेतु उन्हें वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं था। निरीक्षण के समय नियमानुकूल विहित प्रपत्र-16 में वैसी औषधियों एवं उसके क्रय-विपत्र संबंधित विपत्रों को भी जब्त किया गया, जिसके लिए वह स्टोर प्राधिकृत नहीं थे। इस आलोक में ड्रग स्टोर की अनुज्ञप्ति को रद्द की गयी है।  

5 थोक विक्रेताओं से स्पष्टीकरण पूछते हुए अनुज्ञप्ति निलंबित 

औषधि निरीक्षक ने कहा है कि बिना वैधानिक औषधि अनुज्ञप्ति प्राप्त 5 थोक विक्रेताओं द्वारा औषधियों की आपूर्ति की गयी थी, जो औषधि एवं अंगराग अधिनियम का उल्लंघन है। साथ ही दंडनीय भी है।  इन संस्थानों से स्पष्टीकरण पूछते हुए इन संस्थाओं की औषधि अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है। 

सभी पांच थोक विक्रेताओं को 60 दिनों के लिए अनुज्ञप्ति निलंबित की गयी है। जिन संस्थाओं को निलंबित किया गया है, उनमें सभी डालटनगंज के हैं। इन संस्थानों में अमित मेडिकल एजेंसी, श्री भवानी फार्मा,  मेसर्स अन्विका डिस्ट्रीब्यूटर, मेसर्स सिद्धार्थ मेडिकल एजेंसी एवं मेसर्स सुमित्रा मेडिकल एजेंसी शामिल हैं।  

विदित हो कि पलामू केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन द्वारा आंदोलन करते हुए औषधि निरीक्षक का कार्यालय में ज्ञापन देकर संस्थानों के निलंबन के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गयी। औषधि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि फेडरेशन द्वारा इस प्रकार का धरना प्रदर्शन संस्थान के औषधि अनुज्ञप्ति निलंबन के कारण की गयी है, जो न्यायसंगत नहीं है। 

औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा की गयी कार्रवाई औषधि एवं अंगराग अधिनियम एवं नियमावली के तहत प्रदत शक्तियों के नियमानुकूल की गयी है। निलंबन के विरूद्ध संस्थान द्वारा अपीलीय प्राधिकारी स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव के यहां अपील दायर किया जा सकता है। 

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