एबीएन डेस्क। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम द्वारा दायर जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह याचिका प्रवर्तन निदेशालय द्वारा टेंडर घोटाले में गिरफ्तारी के बाद दाखिल की गई थी। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलम, जो पाकुड़ से चार बार विधायक रह चुके हैं, 15 मई 2024 से हिरासत में हैं।
उन पर ईडी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने मनचाही कंपनियों को ठेके दिलवाए और इसके बदले कमीशन लिया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की एकल पीठ ने की, जिन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।