- ग्राम सभा से बिना अनुमति प्राप्त किए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के धारा 11, धारा 19, धारा 21, धारा 37, मुआवजा का प्रावधान, स्थानीय समाचार पत्र में गजट प्रकाशन किए बिना पिछले 6 माह से लगभग 333 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कार्य प्रगति पर है : देवेन्द्र नाथ महतो
- ग्राम सभा की बैठकी में काम स्थगित करने का निर्णय
टीम एबीएन, सिल्ली/ रांची। सिल्ली मुरी से लेकर गोला तक सड़क चौड़ीकरण की कार्य चल रही है। इस सड़क चौड़ीकरण कार्य अनियमितता से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। आज गुरुवार को ग्राम सभा का बैठक किया गया। बैठक हाकेदाग पंचायत के टेटेबंदा ग्राम में हुआ। बैठक में जेएलकेएम केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो, जिला परिषद उपाध्यक्ष बिना चौधरी, प्रेम शाही मुंडा, हाकेदाग मुखिया हरीपद मांझी, पिस्का मुखिया सोमरा मांझी, पंचायत समिति सदस्य आदि सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
देवेंद्रनाथ महतो बैठक उपरांत ग्रामीण के साथ सड़क चौड़ीकरण का निरीक्षण करते हुए प्रोजेक्ट कार्यालय पहुंचे। मौजूद प्रोजेक्ट इंचार्ज और कर्मचारीयों से वार्ता हुई। जहां पर कई तरह के विसंगतियां और अनियमितता पाई गई।
मौके पर देवेन्द्र नाथ महतो ने बताया कि कंपनी कर्मचारी ग्रामीणों के बीच कबूल किया किया कि सरकारी नियमानुसार कार्य डिटेल्स बोर्ड नहीं लगाया गया है और पिछले 6 माह से लगभग 333 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कार्य प्रगति पर है। रैयतों के भूमि का सरकारी नियमानुसार अधिग्रण नहीं किया गया है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के धारा 11 , धारा 19, धारा 21 और धारा 37 नहीं किया गया, देसावली सरना स्थल लोदामू का अतिक्रमण, नियमानुसार स्थानीय दो समाचार पत्र में गजट प्रकाशन भी नहीं किया गया है। स्थानीय रैयत को आधिकारिक नोटिश नहीं दिया गया है, ग्राम सभा का अनुमति भी नहीं लिया गया है। इससे साफ प्रतीत होता है कि सरकारी फंड का बंदरबांट किया जा रहा है।
ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कंपनी के खिलाफ जमकर हल्ला बोल किया। विधी व्यवस्था नियंत्रण को लेकर स्थानीय सिल्ली थाना प्रभारी आंदोलन स्थल पहुंचे। सर्वसहमति के बाद अधिकारियों के मोजुदगी में विधिवत् सभी अर्हता पूरी नहीं होने तक चौड़ीकरण कार्य स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।