रांची। राज्य में एक अप्रेल से मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में आवेदन की प्रक्रिया शुरु हो रही है। ऐसे में इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक दर्जन से ज्यादा कागजों की जरूरत पड़ेगी। बेराजगारी भत्ता यानि कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का आवेदन भरते वक्त आपसे कई प्रकार के कागजों की मांग की जाएगी।
इन कागजों की होगी जरूरत :
विशेष कोटि का प्रमाण पत्र (विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांग आदि)
नियोजनालय का निबंधन संख्या (तीन साल पुराना होने पर रिन्युवल जरूरी)
स्थायी पता का प्रमाण पत्र यानी स्थानीयता का प्रमाण पत्र
मोबाईल नंबर होना जरूरी
आधार कार्ड का होना जरूरी
बैंक में खाता का होना जरूरी
बैंक का खाता आधार से लिंक होना चाहिए
तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र होना जरूरी
शपथ पत्र जिसमें यह लिखा हो कि आप किसी रोजगार से जुड़े नहीं है और ना ही आपका कोई स्वरोजगार है
झारखंड के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र होना जरूरी है
आपको सभी जानकारी सही देनी होगी। अगर आपने कोई जानकारी गलत दी और भविष्य में यह पाया गया कि आपने गलत जानकारी देकर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की राशि पायी है, तो सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी।