परीक्षा केन्द्रों पर निर्धारित तिथि को ही लागू रहेगा निषेधाज्ञा
परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि के अंदर सभी फोटो स्टेट की दुकान बंद रखने का निदेश
एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा-2025 का संचालन पलामू अंतर्गत विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 15 फरवरी से 4 अप्रैल 2025 तक होगी। इन तिथियों में कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा पूर्वाह्न 10 बजे से 01:30 बजे तक संचालित होगी। पलामू जिले के सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत चार परीक्षा केन्द्र यथा एमके डीएवी पब्लिक स्कूल, चियांकी, रोटरी स्कूल, चैनपुर, आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल, बीसीसीएल रेहला, एवं हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल चियांकी में बनाया गया है।
परीक्षा केंद्रों पर काफी संख्या में भीड़ की संभावना को देखते हुए विधि व्यवस्था बनाये रखने को लेकर सदर अनुमंडल दंडाधिकारी सुलोचना मीणा ने अपने अधिकारिता क्षेत्र अंतर्गत उक्त सभी परीक्षा केन्द्रों पर निषेधाज्ञा घोषित की हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में परीक्षा की तिथि को परीक्षा के दौरान बीएनएसएस के अंतर्गत निषेधाज्ञा घोषित की गयी है।
यह निषेधाज्ञा परीक्षा केन्द्रों पर निर्धारित तिथि को ही लागू होगा। अनुमंडल दंडाधिकारी ने सभी आरक्षी पदाधिकारी एवं दंडाधिकारियों को निषेधाज्ञा के आदेश का पालन सख्ती से कराना सुनिश्चित करने का निदेश दिया है।
- इसके तहत परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी व्यक्ति घातक हथियार लाठी (बुढ़ा एवं अपंग) को छोड़कर भाला, गड़ासा, छूरा, अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा।
- परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत पांच अथवा पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ मजमा बनाकर नहीं चलेंगे। यह दाह-संस्कार, धार्मिक एवं शादी-विवाह के जुलूस पर लागू नहीं होगा।
- परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी संस्था/व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित होगा।
- परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/वीक्षक/परीक्षार्थी/पुलिस बल को छोड़कर कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में नहीं जायेगा।
- साथ ही निर्धारित परिधि में कोई भी व्यक्ति मटरगश्ती नहीं करेगा या चिट-पूजा, प्रश्नपत्र वितरित नहीं करेगा।
परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंदर सभी फोटो स्टेट (फोटो कॉपी) की दुकान बंद रहेगीं।