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विष्णुगढ़ : कागजात से छेड़छाड़ मामले में प्रधान लिपिक निलंबित

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विष्णुगढ़ : कागजात से छेड़छाड़ मामले में प्रधान लिपिक निलंबित
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  • अंचल कार्यालय विष्णुगढ़ में प्रधान लिपिक के द्वारा राजस्व कागजात में छेड़छाड़ के आरोप में उपायुक्त ने तत्काल प्रधान लिपिक को किया निलंबित 
  • पंजी 2 में अवैध रूप से अतिरिक्त पेज संलग्न कर गैर कानूनी तरीके से नयी जमाबंदी कायम करने का है आरोप 

एबीएन न्यूज नेटवर्क, विष्णुगढ़/ हजारीबाग। अंचल कार्यालय विष्णुगढ़ में प्रभारी प्रधान लिपिक धन्मेंद्र कुमार द्वारा गैरकानूनी तरीके से राजस्व कागजात पंजी 2 से छेड़छाड़ करने के आरोप में उपायुक्त नैंसी सहाय ने तत्काल उक्त कर्मी को निलंबित कर दिया है।  

धन्मेंद्र कुमार द्वारा राजस्व कागजात पंजी 2 में एक नया पृष्ठ रखकर (मौजा: बादी खरना, थाना संख्या:227 अंर्तगत खाता संख्या: 21, प्लॉट नं:576, रकबा: 43डी पर  गैरकानूनी तरीके से नई जमाबंदी कायम करने का प्रयास किया जा रहा था। अंचल कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज में धन्मेंद्र कुमार के साथ अन्य दो व्यक्तियों जिनकी पहचान शैलेंद्र कुमार सिंह एवं विजेंद्र कुमार सिंह के रुप में उजागर हुई है साथ ही इनकी संलिप्तता पायी गयी है। 

उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच दल गठित करते हुए विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उच्चवर्गीय लिपिक,अंचल कार्यालय विष्णुगढ़ पर प्रथम दृष्टया में आरोपी पाए जाने  के आधार पर झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 9 (1) (क) (ग) के तहत इन्हें विष्णुगढ़ अंचल कार्यालय से तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए प्रखंड कार्यालय चलकुशा मुख्यालय निर्धारित किया गया है।

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