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पलामू : तीन आरोपियों को 20 वर्ष व एक आरोपी को 10 वर्ष की सजा

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पलामू : तीन आरोपियों को 20 वर्ष व एक आरोपी को 10 वर्ष की सजा
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टीम एबीएन, मेदिनीनगर। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश सह स्पेशल जज पोक्सो एक्ट के पीएन पांडेय की अदालत ने मनातू थाना कांड संख्या 45/2016 के तीन के तीन आरोपियों को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सजा पाने वालों में अफजल अंसारी, बबलू सिंह उर्फ बिक्रम राजा व नौशाद अनवर अंसारी शामिल है। वहीं इसी थाना कांड संख्या के आरोपी गूंजा बीबी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस इस मामले में मनातू थाना के रहेया ग्राम की तबस्सुम खातून ने 16 दिसंबर 2016 को तीन लोगों के विरुद्ध मनातू थाना में नामजद प्राथमिकी मनातू थाना कांड संख्या 45/2016 दर्ज कराई थी। वह प्राथमिकी में आरोप लगाई थी कि उसकी शादी उसके गांव के ही अफजल अंसारी से हुई थी। उसका पति अफजल अंसारी बदमाश किस्म का लड़का है ।14 दिसंबर 2016 को रात 8 बजे उसके पति अफजल अंसारी अपने साथ दो लड़का बबलू सिंह व टूनु को लाया और डरा धमका कर उसके साथ बलात्कार किया। मोबाइल से वीडियो बनाया। उसके पति अफजल अंसारी मदद कर रहे थे। जब वह इसका विरोध की तो जान मारने की धमकी दी एवं हथियार दिखाया। पीड़िता का घर का रास्ता एक तरफ है। जाड़े की रात रहने के कारण सुनसान था। इसके बाद तीनों अभियुक्त वहां से चले गए। सुबह में उसका पति बोला किया यह बात किसी को नहीं बताना। लेकिन पीड़िता अपने घर में पिता को बताई व मनातू थाना गए। वहां लिखित शिकायत दर्ज कराई। अदालत ने पोक्सो 57/2017 के आरोपी अफजल अंसारी को 376(d) में दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं पोक्सो 57 ए 2017 के आरोपी बबलू सिंह उर्फ विक्रम राजा को भी 376(d) में दोषी पाते 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। वही पोक्सो 57 बी / 2017 के आरोपी नौशाद अनवर अंसारी को भी 376(d) के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं पोक्सो 57ए 2017 के आरोपी गुंजा बीवी को धारा 6 के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। विदित हो कि चारों आरोपी पूर्व से ही केंद्रीय कारा मेदिनीनगर में बंद हैं।
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