टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने जितेन्द्र कुमार गुप्ता, झाप्रसे, कार्यपालक दंडाधिकारी, महुआटांड़, लातेहार को पुन: निलंबित किया है। अंजना दास, झाप्रसे (को0 क्र0-47/20), तत्का0 कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, गढ़वा के विरूद्ध दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित किया जाता है।
वासुदेव प्रसाद, झाप्रसे (कोटि क्रमांक-853/03), तत्कालीन जिला आपूत्ति पदाधिकारी, गोड्डा को चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।
राम प्रवेश कुमार, झाप्रसे तत्कालीन अंचल अधिकारी, बलियपुर, धनबाद के विरूद्ध झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 के तहत और असंच्यात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि का दंड अधिरोपित किया गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में संकल्प जारी किया है।