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सिमडेगा : हत्यारोपी पुत्र को आजीवन कारावास

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सिमडेगा : हत्यारोपी पुत्र को आजीवन कारावास
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  • हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

एबीएन न्यूज नेटवर्क, सिमडेगा। प्रधान जिला जज राजकमल मिश्र की अदालत ने हत्‍या के आरोपी घनश्‍याम साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। 

बताया गया कि आरोपी घनश्‍याम साहू पर पारालाईसिस की शिकार मां को टांगी से काटकर हत्‍या करने का आरोप लगा था। घटना दस जून 2018 की है। बताया गया है कि घनश्‍याम साहू की मां बिजली देवी पिछले पारालाईसिस की शिकार थी और वह अपने बिस्‍तर पर ही लेटी रहती थी। 

घनश्‍याम के पिता ही अपनी पत्‍नी की सेवा करते थे। इसी क्रम में शाम चार बजे घनश्‍याम टांगी लेकर घर आया और अपनी मां को टांगी से काटकर हत्‍या करने के बाद फरार हो गया।

घटना के बाद ग्रामीणों ने उसे दौड़ा कर पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह भाग निकला। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा यह सुनायी।

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