टीम एबीएन, रांची। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा लाभार्थी कल्याण संघ केन्द्रीय प्रक्षेत्र के राष्ट्रीय परिषद रांची इकाई के सदस्य गणेश प्रसाद चौधरी ने रांची प्रक्षेत्र के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अतिरिक्त निदेशक (डोरण्डा रांची) को एक ज्ञापन के जरिये भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग केन्द्रीय सरकार स्वस्थ्य सेवा (सीजीएचएस) के महानिदेशालय निर्माण भवन, नई दिल्ली के आदेश संख्या No Z- 16025/ 98/ 2017-CGHS-III दिनांक 11 जुलाई, 2017 के हवाला देते हुए शिकायत में लिखा कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य लाभार्थी पेंशनर्स 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को केन्द्रीय सरकार स्वस्थ्य सेवा के तहत विशेष प्रावधानों के दिशानिर्देश तथा विवरण के अनुसार पालन नहीं किया जा रहा है।
इस संबंध में पहले के दिशानिर्देशों की निरंतरता में, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनर्स लाभार्थियों को केन्द्रीय सरकार स्वस्थ्य सेवा के तहत विशेष प्रावधानों जैसे :-
- कतार में खड़े हुए बिना केन्द्रीय सरकार स्वस्थ्य सेवा वेलनेस सेंटर में डॉक्टर से परामर्श देना।
- केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टर महीने में कम से कम एक बार फोन पर उनकी भलाई के बारे में पूछताछ करेंगे/यदि वे 5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं तो उनके घर का दौरा महीने में एक बार करेंगे।
- बिना बारी के प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा दावों का निपटान करना है, जो नहीं किया जाता है तथा वे सब लगभग एक साल से लंबित है। दावों का निपटान करना जल्दी करने का अनुरोध किया गया है।
- गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में उसी विशेषज्ञ से उपचार का पालन करें, जहां से वह पहले उपचार ले रहा था।
- बढ़ती उम्र और चिकित्सक को बदलने में कठिनाई को देखते हुए एक विशेष मामले के रूप में सीजीएचएस दरों और दवाओं के संग्रह तक सीमित प्रतिपूर्ति के अधीन एवं सीजीएचएस दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए।
गणेश प्रसाद चौधरी कार्यपालक सदस्य रांची मोबाइल नंबर 9308255900