कोडरमा। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विनीत कुमार के कार्यालय कक्ष में गुरुवार को राजस्व संग्रहण से संबंधित एक समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में प्रशासक विनीत कुमार के द्वारा राजस्व संग्रहण की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया एवं कार्यरत एजेंसी को कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। उनके द्वारा बतलाया गया कि जिन व्यवसायियों के द्वारा नोटिस निर्गत होने के बाद भी ट्रेड लाइसेंस जमा नहीं किया गया हैउनके प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई की जायेगी। होल्डिंग टैक्स के कुछ बड़े बकायेदारों को भी चिन्हित किया गया है जिनको पूर्व में कई बार नोटिस निर्गत किया गया है किंतु उनके द्वारा होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया गया है। ऐसे बकायेदारों के खाते को सीज करने की कार्रवाई की जायेगी। नगर परिषद के टैक्स कलेक्टर/कर्मियों को पुन: वार्डवार कार्य आवंटित कर राजस्व संग्रहण में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ट्रेड लाइसेंस के अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में संचालित धर्मशाला, विवाह भवन आदि को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इस संबंध में अखबार के माध्यम से 22 अक्टूबर तक लाइसेंस लेने हेतु ऐसे प्रतिष्ठानों को सूचित किया जा चुका है। अब ऐसे धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज, हॉस्टल को चिन्हित कर नगरपालिका अधिनियम 2011 की सुसंगत धाराओं के तहत 25 हतार रुपये तक जुर्माना वसूलते हुए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने शहरवासियों से ससमय होल्डिंग एवं अन्य टैक्स ससमय भरने का अनुरोध किया। इस बैठक में नगर प्रबंधक प्रशांत भारतीय, रितिका प्रिंटेक कंपनी के प्रबंधक विनोद रवानी, कलेक्टर लखन सिंह, सदर्शन श्रीवास्तव, संजय कुमार दास, महादेव यादव, राजेश मोदी, राजेश कुमार, राजकिरण यादव, भोला कुमार दास मौजूद थे।