नगर निगम ने दिया था आदेश
टीम एबीएन, रांची। कांके डैम के किनारे बने 66 व बड़ा तालाब के किनारे बने 24 भवनों को तोड़ने का आदेश सहायक नगर आयुक्त ज्योति सिंह ने 19 अप्रैल को जारी किया था। सभी भवन मालिकों को एक माह के अंदर स्वेच्छा से भवन तोड़ कर निगम को सूचित करने को कहा गया था।
ऐसा नहीं करने पर इन भवनों को बलपूर्वक तोड़ने की बात कही गयी थी। साथ ही इन पर होने वाले खर्च भवन मालिक से वसूलने की बात कही गयी थी। लेकिन, आदेश जारी किये जाने के दो माह बाद भी इन दोनों जगहों पर एक भी घर नहीं टूटा है।
इन भवनों पर अब तक कार्रवाई नहीं होने पर नगर निगम की इस नोटिस पर ही सवाल उठने लगे हैं।
हिनू नदी के अतिक्रमणकारियों का पक्ष फिर सुनेगा निगम
हिनू नदी के अतिक्रमणकारियों का पक्ष नगर निगम एक बार फिर से सुनेगा। क्योंकि, नगर निगम की नोटिस के खिलाफ यहां के लोग हाइकोर्ट चले गये थे। इस पर हाइकोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिया है कि लोगों की पूरी बात सुनने के बाद ही आदेश पारित करे।
वहीं, हरमू नदी के किनारे बसे अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए रांची नगर निगम एक बार फिर से जिला प्रशासन को पत्र लिखेगा।
कांके डैम की जमीन पर बने मकान, बाउंड्री व बड़ा तालाब के किनारे अवैध रूप से बने मकानों को तोड़ने का आदेश दिया गया था ऐसे कई मामलों में अभी सुनवाई चल रही है। कुछ का फैसला हो गया है। ऐसे सारे भवनों-भूखंडों पर जुलाई माह से कार्रवाई शुरू की जायेगी।