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पलामू : अतिक्रमण नहीं हटा, तो पार्टी बनेंगे सदर एसडीओ

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पलामू : अतिक्रमण नहीं हटा, तो पार्टी बनेंगे सदर एसडीओ
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मेदिनीनगर। रविवार को नवाटोली सैंडल्स तालाब से सटे मोहल्ले वालों ने बड़ी संख्या में बैठक करते हुए निर्णय लिया कि उच्च न्यायालय के आगामी डेट में अगर 1 सप्ताह के अंदर एसडीओ तालाब परिसर से मछली काट कर अनाधिकृत रूप से बेचने और तालाब के पानी को प्रदूषित करने वालों को नहीं हटाया तो उन्हें भी इस केस में पार्टी बनाया जाएगा l बैठक की अध्यक्षता करते हुए रामजी राम ने सभा को बताया कि निगम तीन-तीन बार मत्स्य जीवी समिति के लोगों को स्थान खाली करने हेतु नोटिस दे चुका है। लेकिन उनलोगों पर कोई असर नहीं है। अंत में निगम आयुक्त ने सदर एसडीओ को अतिक्रमण हटाने का दो-दो पत्र दिनांक 28 अक्टूबर एवं 9 नवंबर को दिया है, लेकिन एसडीओ ने अबतक कोई कार्रवाई नहीं की l उपायुक्त ने भी सरकारी बाउंड्री वॉल तोड़ने, नामधारी गुरुद्वारा, बच्चों के स्कूल एवं हनुमान मंदिर से सटे दिनदहाड़े बिना निगम के अनुज्ञप्ति के मुख्य मार्ग पर मांस मछली काट कर बेचने को गलत बताते हुए निगम को कार्रवाई करने को निर्देशित किया है l महापौर अरुणा शंकर से मोहल्ले के लोगों ने इस संबंध में मिले, तो उन्होंने बताया कि सदर एसडीओ को अतिक्रमण हटाने हेतु पत्र निगम दे चुका है जिसे आगामी उच्च न्यायालय के डेट से पूर्व अनाधिकृत लोगों को हटा दिया जाएगा l बैठक में उपस्थित सारे मोहल्ले वालों ने एकजुट होकर कहा कि अब बारी अनुमंडल पदाधिकारी की है। अगर वे अतिक्रमण नहीं हटवाते हैं तो उन्हें भी माननीय उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई पर पार्टी बनाया जाएगा। ज्ञात हो कि इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व में ही महापौर अरुणा शंकर, उपायुक्त पलामू एवं नगर आयुक्त के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अख्तियार किया है l
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