टीम एबीएन, रांची। रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सोमवार को वोटिंग होनी है। रामगढ़ जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी कर दिया है। रामगढ़ में उपस्थित विभिन्न दलों के ऐसे कार्यकर्ताओं को बाहर चले जाने को कहा गया है जो दूसरे जिलों से आए हैं और यहां के वोटर नहीं हैं। पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ कहीं भी जमा नहीं होंगे।
हालांकि, रामगढ़ एसडीओ ने जारी आदेश में यह भी कहा है कि यह आदेश 27 फरवरी को शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, अस्पताल ले जा रहे व्यक्तियों, स्कूल, महाविद्यालय जा रहे स्टूडेंट्स पर लागू नहीं होगा। एसडीओ के मुताबिक अब रामगढ़ में चुनाव होने तक किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।
25 फरवरी की शाम 5 बजे से जिले में ड्राइ डे लागू है जो 27 फरवरी की शाम 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति लाइसेंसी हथियार, तीर-धनुष, लाठी, भाला और अन्य कोई घातक हथियार लेकर नहीं घूमेगा।