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धनबाद : होली के दौरान सभी सरकारी पदाधिकारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश

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धनबाद : होली के दौरान सभी सरकारी पदाधिकारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश
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टीम एबीएन, धनबाद। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी संदीप सिंह ने होली के त्यौहार के दौरान जिले के सभी पदाधिकारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश दिया है। इस वर्ष होली का त्योहार 7 एवं 8 मार्च 2023 को मनाया जाना है। त्योहार के अवसर पर विधि व्यवस्था, लोक शांति, विशेष सतर्कता व विधि व्यवस्था की स्तिथि पर सतत निगरानी रखने के लिए जिला स्तर से संयुक्त आदेश निर्गत किया जायेगा। इसमें बड़ी संख्या में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थानों पर की जाती है।

इसलिए होली की छुट्टी के दौरान कोई भी पदाधिकारी या पर्यवेक्षक अवकाश अवधि में अनिवार्य रूप से मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे तथा किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। विधि व्यवस्था के लिए जिन पदाधिकारी तथा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। वे आदेश के अनुसार अपने कर्तव्य स्थल पर समय पर योगदान देंगे।

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