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रांची की दो पूजा समितियों को नोटिस, दुर्गा पूजा गाइडलाइन उल्लंघन का लगा आरोप

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रांची की दो पूजा समितियों को नोटिस, दुर्गा पूजा गाइडलाइन उल्लंघन का लगा आरोप
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रांची। रांची जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में दो दुर्गा पूजा समितियों को नोटिस जारी किया है। दोनों पूजा समितियों पर पंडाल का सार्वजनिक उद्घाटन कार्यक्रम कर दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने का आरोप है। प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए झारखंड सरकार ने दुगार्पूजा गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत पूजा पंडालों के उद्घाटन कार्यक्रम पर रोक लगायी गयी है। साथ ही कई अन्य बंदिशें भी लागू की गयी है। लेकिन, रांची के दो पूजा समितियों पर गाइडलाइन का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। डोरंडा स्थित 56 सेट के सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति और लोअर चुटिया के युवक संघ दुर्गा पूजा समिति पर रांची। रांची जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में दो दुर्गा पूजा समितियों को नोटिस जारी किया है। दोनों पूजा समितियों पर पंडाल का सार्वजनिक उद्घाटन कार्यक्रम कर दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने का आरोप है। प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए झारखंड सरकार ने दुगार्पूजा गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत पूजा पंडालों के उद्घाटन कार्यक्रम पर रोक लगायी गयी है। साथ ही कई अन्य बंदिशें भी लागू की गयी है। लेकिन, रांची के दो पूजा समितियों पर गाइडलाइन का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। डोरंडा स्थित 56 सेट के सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति और लोअर चुटिया के युवक संघ दुर्गा पूजा समिति पर दुगार्पूजा गाइडलाइन उल्लंघन करने का आरोप लगा है। जिला प्रशासन ने गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर दोनों पूजा समितियों को नोटिस जारी किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, रांची सदर द्वारा नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि निर्धारित समय में स्पष्टीकरण नहीं देने पर दोनों पूजा समितियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। गाइडलाइन उल्लंघन करने का आरोप लगा है। जिला प्रशासन ने गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर दोनों पूजा समितियों को नोटिस जारी किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, रांची सदर द्वारा नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि निर्धारित समय में स्पष्टीकरण नहीं देने पर दोनों पूजा समितियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
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