- 25 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया
- एडीजे तृतीय की अदालत ने सुनायी सजा
टीम एबीएन, कोडरमा/ रांची। नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किये जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने आरोपी बेकोबार थाना कोडरमा निवासी मनोब्वर हुसैन पिता हनीफ को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 25 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। घटना कोडरमा थाना क्षेत्र के बेकोबार का है, जिसे लेकर पीड़िता के पिता ने कोडरमा थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करवायी थी।
दर्ज मामले में कहा था कि उसकी पुत्री बीते 9 अप्रैल 2021 के दोपहर 12 बजे घर के बगल स्थित नदी में कपड़ा धोने गयी थी, उसी समय मेरी पुत्री को अकेला देकर मनोब्वर हुसैन ने जबरन दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया था। माननीय अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की गई, जबकि बचाव पक्ष से अभियुक्त का बचाव करते हुए दलीलें पेश की। माननीय अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों के अवलोकन करते हुए आरोपी को उक्त सजा सुनायी।