टीम एबीएन, बड़कागांव (हजारीबाग)। विधायक अंबा प्रसाद द्वारा लगातार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू करने की मांग पर विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में यह घोषणा की थी कि अब से अधिग्रहण की जाने वाली भूमि सीबी एक्ट से नहीं बल्कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत अधिग्रहित की जाएगी और उसका लाभ रैयतो को प्राप्त होगा।
भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू करने के प्रस्ताव को यथाशीघ्र कैबिनेट से पास कराने की मांग को लेकर दिन शुक्रवार को बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कीे पूरे विधानसभा क्षेत्र में खनन कार्य कर रही कंपनियों के द्वारा नियम कानून को ताक पर रखकर बगैर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का लाभ प्रदान किए खनन कार्य किए जाने पर माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अंबा प्रसाद ने इसे यथाशीघ्र कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की मांग की।
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यथाशीघ्र इसे कैबिनेट से पास कराया जायेगा, जिसके तहत अब तक मिलने वाले मुआवजा राशि के विपरीत रैयतों जिन्होंने कंपनियों के द्वारा अभी तक जमीन के एवज में मुआवजा नहीं लिया है को लगभग 4 गुना अधिक मुआवजा प्राप्त होगा।