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मतदाता सूची विखंडीकरण कार्य 17 तक, जिम्मेवारी के साथ करें काम : जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)

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मतदाता सूची विखंडीकरण कार्य 17 तक, जिम्मेवारी के साथ करें काम : जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
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टीम एबीएन, पलामू/ रांची। नगरपालिका आम निर्वाचन-2023 की प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत मतदाता सूची के बिखण्डीकरण से संबंधित प्रशिक्षण आज समाहरणालय सभागार में दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि निर्वाचन संबंधित कार्य को जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन करना है। यह काम निर्धारित समय सीमा में चलता है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूची का विखंडीकरण कार्य 17 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें सभी लोग जिम्मेवारी के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी 2022 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची को आधार मानकर नगर निकाय के मतदान केंद्र के अनुसार मतदाता सूची का विखण्डीकरण किया जाना है। उन्होंने मतदाता सूची की तैयारी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 19 अक्टूबर को किया जाना है। वहीं दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए 29 अक्टूबर 2022 तक की तिथि तय है। साथ ही दावा एवं आपत्ति का निराकरण एवं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन के लिए 4 नवंबर 2022 तक की तिथि निर्धारित है। इसके बाद अंतिम रूप से तैयार मतदाता सूची आयोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन-2023 के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची की तैयारी अवश्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण में मेदिनीनगर नगर निगम एवं विश्रामपुर नगर परिषद (वर्ग ख) तथा छतरपुर नगर पंचायत, हुसैनाबाद नगर पंचायत एवं हरिहरगंज नगर पंचायत के बीएलओ एवं पर्यवेक्षक को जिला प्रशिक्षक मनु प्रसाद तिवारी द्वारा विस्तारित रूप से प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के विखण्डीकरण के लिए बीएलओ आधार पत्रक तैयार करें। विधानसभा की मतदाता सूची को आधार मानकर विखण्डीकरण कार्य किया जाना है। मतदाता सूची (पूरक सूची सहित) को ही प्रथमत: वार्डवार विखण्डित की जाएगी एवं नगरपालिका के मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची विखंडन के दौरान ध्यान रखा जाए कि एक ही आवास में निवास करने वाले सभी मतदाताओं का नाम संबंधित वार्ड के एक ही मतदान केंद्र के मतदाता सूची में शामिल होना आवश्यक है।
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