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नैनीताल : गंगा किनारे अवैध खनन मामले में सुनवाई 22 को

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नैनीताल : गंगा किनारे अवैध खनन मामले में सुनवाई 22 को
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एबीएन सेंट्रल डेस्क (नैनीताल)। उच्च न्यायालय ने हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे हो रहे अवैध खनन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। 

मामले के अनुसार हरिद्वार की मातृ सदन ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार में रायवाला से भोगपुर के बीच गंगा नदी में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे गंगा नदी के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। 

जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गयी कि गंगा नदी में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगायी जाये ताकि गंगा नदी के अस्तित्व को बचाया जा सके। अब खनन कुंभ क्षेत्र में भी किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि केंद्र सरकार ने गंगा नदी को बचाने के लिए एनएमसीजी बोर्ड गठित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा को साफ करना व उसके अस्तित्व को बचाये रखना है। 

एनएमसीजी द्वारा राज्य सरकार को बार-बार आदेश दिए गए कि यहां खनन कार्य नहीं किया जाये, उसके बाद भी राज्य सरकार की ओर से यहां पर खनन कार्य करवाया जा रहा है। पूर्व में भारत सरकार को निर्देश दिये थे कि गंगा को बचाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं, उसके बाद भी सरकार द्वारा गंगा के अस्तित्व को समाप्त किया जा रहा है। इसलिए गंगा में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगायी जाये।

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