धरना, रैली, जुलूस, प्रदर्शन और ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित
कमल सिंह लोधा
एबीएन न्यूज नेटवर्क, गुना। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर कार्यालय परिसर गुना में संचालित न्यायालयों/ विभागों एवं कार्यालयों का कार्य सुचारू रूप से संचालन, शासकीय कर्मचारियों एवं आगंतुकों की जान-माल की सुरक्षा एवं लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से लोकहित में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।
जारी आदेश अनुसार कलेक्टर कार्यालय परिसर में राजनैतिक, गैर राजनैतिक, सामाजिक एवं अन्य घटनाओं आदि के विरोध में आयोजनकर्ता/ आंदोलनकारियों के किसी भी प्रकार के धरना, रैली, जुलूस, प्रदर्शन एवं इसी तरह के अन्य आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।
राजनैतिक, गैर राजनैतिक, सामाजिक, एवं अन्य घटनाओं आदि के विरोध में आयोजनकर्ता/ आंदोलनकारी यदि किसी ज्वलंत समस्या के कारण ज्ञापन देने हेतु उक्त परिसर में स्थित किसी कार्यालय में प्रवेश चाहते हैं, तो इसके कारण सहित लिखित सूचना 48 घंटे पूर्व कलेक्टर/ अपर कलेक्टर को देनी होगी। जिसकी एक प्रति पुलिस अधीक्षक गुना, एसडीएम गुना, सीएसपी गुना एवं थाना प्रभारी केंट को भी दी जाना अनिवार्य होगी।
उक्तानुसार लिखित सूचना उपरांत ही कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार (पोर्च) पर ज्ञापन दिया जा सकेगा। मुख्य भवन के भीतर ज्ञापन नहीं दिया जायेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। अनुमति उपरांत ही संबंधित कार्यालय में अपनी मांगों/समस्याओं के संबंध में चर्चा अथवा भेंट हेतु अधिकतम 04 व्यक्ति का समूह ही प्रवेश कर सकेगा तथा इस दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी पूर्णत: प्रतिबंधित होगी।
कलेक्ट्रेट भवन में किसी भी प्रकार का हथियार (धारदार एवं अन्य लायसेंसी हथियार) धारण करने पर पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। अपाहिज तथा वृद्ध के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति परिसर में लाठी/ डंडे लेकर नहीं घूमेगा। जारी आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अन्तर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव दिनांक 27 जून 2024 से 26 अगस्त 2024 तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।