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जिन्ना हाउस जलाने के मामले में इमरान को लाहौर एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने दी बेल

जिन्ना हाउस जलाने के मामले में इमरान को लाहौर एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने दी बेल
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एबीएन सेंट्रल डेस्क। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तीन मामलों में अंतरिम जमानत के लिए लाहौर के एंटी-टेररिज्म कोर्ट पहुंचे। इसमें से एक मामला लाहौर कॉर्प्स कमांडर हाउस में हमले और आगजनी से जुड़ा हुआ है। अदालत ने आगजनी के इस मामले समेत तीन केस में इमरान को बेल दे दी है। 

लाहौर कॉर्प्स कमांडर हाउस को पाकिस्तान में जिन्ना हाउस के तौर पर भी जाना जाता है। इमरान खान की हाईकोर्ट से गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ और आगजनी की थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चीफ इमरान की तरफ से बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत में याचिकाएं दायर की थीं।

याचिकाओं में अदालत से गुजारिश की गयी कि इमरान को बेल दी जाये, ताकि वह जांच में शामिल हो सकें। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इमरान को तीनों ही मामलों में 2 जून तक अंतरिम बेल दी है। कोर्ट ने इमरान से कहा है कि वह एक लाख रुपये का श्योरिटी बॉन्ड जमा करें। साथ ही इन मामलों की जांच में भी शामिल हों।

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