- पार्टी के उपाध्यक्ष ने सरकार को दी यह चेतावनी
एबीएन सेंट्रल डेस्क। इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सात मामलों में जमानत दे दी है। दरअसल, एफजेसी के बाहर 18 मार्च को हुई झड़प के मामले में इमरान खान के ऊपर सात मामले दर्ज किये गये थे। कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने खान को जमानत दी है।
जानकारी के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने सोमवार को इस्लामाबाद हाइकोर्ट में जमानत की याचिका लगायी थी। गोलरा, बाराखाऊ, रमना, खन्ना और सीटीडी पुलिस थाने में दर्ज मामलों में खान को कोर्ट ने जमानत दी है। यह मामले 18 मार्च को दर्ज किये गये थे। जब तोशखाना मामले में खान गवाही देने एफसीसी गये थे।
इस दौरान बाहर पुलिस और खान के समर्थकों के बीच झड़प हो गयी थी। याचिका पर हाइकोर्ट के अध्यक्ष न्यायधीश अमेर फारुख और न्यायधीश मियांगुल हसन औरंगजेब की बेंच ने फैसला दिया। वकील सलमान सफदर का कहना है कि जेल होने से इमरान खान को अपूरणीय क्षति होगी। इसके अलावा खाने के राजनीतिक विद्रोहियों को भी इससे हवा मिल जायेगी।