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ओबीसी आरक्षण : मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की रोक हटाने की मांग वाली याचिका खारिज

ओबीसी आरक्षण : मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की रोक हटाने की मांग वाली याचिका खारिज
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एबीएन सेंट्रल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए ओबीसी आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी किये जाने के फैसले को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की रोक को हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता जया ठाकुर से पूछा कि आखिर आप इस फैसले से कैसे प्रभावित हैं। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर आप अगर अपनी याचिका वापस नहीं लेते तो हम आप पर जुर्माना लगायेंगे। दरअसल, 2019 में राज्य में कमलनाथ की सरकार के दौरान सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में बढाए गए ओबीसी आरक्षण के फैसले पर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था।

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। याचिका में हाई कोर्ट की रोक को हटाने की मांग की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट के इस रोक के चलते पिछले तीन सालों में सरकारी नौकरियों में भर्तियां बंद हो गयी है।

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