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विवादों की JPSC ने फिर किया सहायक अभियंता नियुक्ति का साक्षात्कार स्थगित

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विवादों की JPSC ने फिर किया सहायक अभियंता नियुक्ति का साक्षात्कार स्थगित
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टीम एबीएन, रांची। झारखंड लोकसेवा आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जेपीएससी ने संयुक्त सहायक अभियंता (सिविल एवं मैकेनिकल) भर्ती परीक्षा के लिए आयोजित इंटरव्यू को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की घोषणा कर दी है। इस बाबत आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इससे जुड़े एक मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में चल रही है, ऐसे में साक्षात्कार को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है। झारखंड संयुक्त सहायक अभियंता सीधी भर्ती के लिए 30 मई से इंटरव्यू चल रहा था। यह प्रक्रिया क्रमांक के अनुसार 12 जून तक चलनी थी, लेकिन मामला हाई कोर्ट में चले जाने के बाद इसे स्थगित करना पड़ा। झारखंड हाई कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर तल्ख टिप्पणी की, जिसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि जेपीएससी की गलती की वजह से कोर्ट पर मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है। परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। जब जेपीएससी को इस गलती के बारे में पता चल गया तो उनकी ओर से सुधार क्यों नहीं किया गया? मालूम हो कि इस संबंध में भास्कर नामक याची की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि संयुक्त सहायक अभियंता पद के लिए अनुसूचित जनजाति के कुल 128 पद हैं, लेकिन उन पदों पर भर्ती के लिए 100 से भी कम अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। वहीं, 1056 पदों के लिए सिर्फ 542 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में आमंत्रित किया गया है। हाई कोर्ट के निर्देश पर जेपीएससी ने दस्तावेजों के वेरिफिकेशन और साक्षात्कार को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अदालत में जेपीएससी ने शपथ पत्र दाखिल कर कहा कि प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में आरक्षण दिया गया है, लेकिन उनकी ओर से परिणाम में संशोधन की बात न लिखे जाने पर अदालत ने पुन: कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन हमेशा गलती कर रहा है। जब सातवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया गया था, तब जेपीएससी ने गलती मानते हुए परिणाम में सुधार करने के लिए अदालत में आवेदन दिया था। लेकिन इस मामले में क्या जेपीएससी कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है?
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