टीम एबीएन, रांची। निलंबित आईएएस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में यह सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूजा सिंघल की याचिका पर अवकाश खत्म होने के बाद सुनवाई का निर्देश दिया गया। ईडी ने पूजा सिंघल की बेल पर जवाब दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही केस डायरी भी हाईकोर्ट में दाखिल कर दी गई है। गौरतलब है कि 11 मई से पूजा सिंघल न्यायिक हिरासत में हैं। पूजा सिघंल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय में नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। पूजा सिंघल पिछले 4 महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। ईडी की विशेष कोर्ट ने 3 अगस्त को पूजा की बेल पिटीशन खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई है। मालूम हो कि ईडी ने पांच मई को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार किया था। दोनों से 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ की गई। इसमें ईडी को बेहिसाब पैसे और आवास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इसके अलावा कई जिले के डीएमओ के खिलाफ मिले सबूतों की जांच चल रही है।