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गोलीकांड : पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा

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गोलीकांड : पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा
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टीम एबीएन, हजारीबाग। बड़कागांव गोलीकांड में कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट ने मामले में दोनों दोषी पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले 22 मार्च को दोनों को दोषी ठहराया गया था। क्या है मामला : पूरा मामला 2015 का है। बड़कागांव में एनटीपीसी प्लांट लगा रही थी। जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे और वे अपनी जमीन किसी कीमत पर एनटीपीसी को नहीं देना चाह रहे थे। इसी को लेकर झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर 2015 में एनटीपीसी के खिलाफ बड़कागांव, हजारीबाग में कफन सत्याग्रह किया था। इस आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन बातचीत बेनतीजा होने के बाद विधायक निर्मला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। निर्मला देवी की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीण भड़क गए जिसके बाद पुलिस पर पथराव कर उन्हें पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया।
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