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मोरहाबादी से दुकानदारों को हटाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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मोरहाबादी से दुकानदारों को हटाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
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टीम एबीएन, रांची। मोरहाबादी मैदान में गैंगवार के बाद दुकानदारों को हटाए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि मोरहाबादी इलाके में इस तरह की कितनी घटनाएं हुई हैं। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का काम है, लेकिन किसी आपराधिक घटना होने के बाद आसपास के दुकानों को हटाने का फरमान जारी कर देना समस्या का समाधान नहीं है। अदालत ने रांची नगर निगम को भी जवाब दाखिल कर यह बताने को कहा है कि दुकानदारों को क्यों हटाया गया है। सभी पक्षों को तीन मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया है। इस संबंध में रौशन कुमार सहित 202 अन्य दुकानदारों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ऋतु कुमार व देवर्षि मंडल ने अदालत को बताया कि बिना किसी नोटिस के मोरहाबादी के दुकानदारों को हटा दिया गया। उपायुक्त ने उक्त इलाके में धारा 144 लगा दी है। पिछले दिनों मोरहाबादी में कालू लामा की हत्या करने के बाद सभी दुकानदारों को हटा दिया गया है।
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