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ड्राइविंग लाइसेंस : अब नहीं कटेगा आपका चालान...

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ड्राइविंग लाइसेंस : अब नहीं कटेगा आपका चालान...
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टीम एबीएन, रांची। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर चालान नही कटने को लेकर हम आपको बड़ी जानकारी देने जा रहे है। अगर आप भी स्कूटी, मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाते हैं, तो यह खबर आपके बहुत फायदे की है। दरअसल इस खबर का फायदा उन लोगों को होने वाला है जो ड्राइविंग करते है। दरअसल आपको ड्राइविंग लाइसेंस चालान से बचने के लिए साथ में लेकर चलने की जरुरत नहीं है। वाहन चालक यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा पूछे जाने पर डिजी-लॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप में डिजिटल रूप में रखे इन दस्तावेजों को दिखा सकते हैं। डिजी-लॉकर में डॉक्यूमेंट सेव रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपने साथ अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के अनुसार डिजी-लॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटल स्वरूप में रखे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का पंजीकरण प्रमाणपत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध दस्तावेज हैं। विभाग के अनुसार ये परिवहन विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के अनुरूप वैध रूप से मान्य हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अन्य किसी रूप में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी मूल रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।
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