Breaking
ताज़ा समाचार लोड हो रहा है...
लाइव: 30
होम ई-पेपर देश झारखंड खेल समाचार राज काज कानून व्यवस्था करियर बिजनेस वर्ल्ड हेल्थ विचार ज्ञान विज्ञान समाज वन और पर्यावरण मनोरंजन बिहार विज्ञापन
कानून व्यवस्था

लोगों से जुर्माना वसूल रहे रांची नगर निगम पर 20,000 का जुर्माना...

शेयर करें: WhatsApp Facebook X Back to ePaper
लोगों से जुर्माना वसूल रहे रांची नगर निगम पर 20,000 का जुर्माना...
विज्ञापन
टीम एबीएन, रांची। राजधानी रांची स्थित होटल सेंट्रल प्वाइंट को सील करने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद रांची नगर निगम पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। होटल सेंटर प्वाइंट को खोलने के ट्रिब्यूनल के आदेश को सही माना है। ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ नगर निगम द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। नगर निगम को होटल की सील को खोलने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि नगर निगम ने बिना किसी गलती के होटल को सील कर दिया है। नगर निगम के उस आदेश के खिलाफ ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की गई। ट्रिब्यूनल ने मामले पर सुनवाई के बाद नगर निगम की कार्रवाई को गलत बताते हुए होटल की सील खोलने का आदेश दिया था। इसके बावजूद भी नगर निगम ने होटल की सील को नहीं खोला है। इधर, नगर निगम के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि ट्रिब्यूनल का आदेश सही नहीं है। इसलिए ट्रिब्यूनल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्युनल के आदेश को सही माना नगर निगम की याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि राजधानी रांची होटल सेंटर प्वाइंट को नगर निगम ने बिल्डिंग प्लान में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए होटल को सील कर दिया था। नगर निगम के उसी आदेश के खिलाफ होटल सेंटर प्वाइंट ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की। ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद नगर निगम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसी याचिका पर सुनवाई हुई।
विज्ञापन