अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने सुनायी सजा, 75,000 रुपये जुर्माना भी लगाया
एबीएन न्यूज नेटवर्क, कोडरमा। एसटी-99/2024 झुमरी तिलैया के बहुचर्चित संजय सिंह हत्याकांड के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने मंगलवार को तीन आरोपयो राज कपूर, पिता- कैलाश प्रसाद यादव, प्रेम कपूर, पिता कैलाश प्रसाद यादव, मास्टर मोहल्ला, गांधी स्कूल, झुमरी तिलैया, कोडरमा, एवं उनके फुफेरे भाई सोनू कुमार यादव को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
साथ ही 25000-25000 जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला वर्ष 2023 का है। इसे लेकर संगीता देवी ने तिलैया थाना में थाना कांड संख्या 289 / 2023 दर्ज कराया गया था। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया। इस दौरान सभी 16 गवाहों का परीक्षण कराया गया। कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया।
वहीं सूचक पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश की। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्तों को 302, आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की और जुमार्ना लगाया। बताते चलें कि न्यायालय ने 26 सितंबर को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था।
क्या है मामला
यह मामला 14 दिसंबर 2023 का है गांधी स्कूल रोड के मास्टर मोहल्ला निवासी संजय सिंह पिता गीता प्रसाद सिंह के साथ ढाई फीट रास्ते की जमीन को लेकर आरोपितों का विवाद हुआ था। मामला प्रकाश में आया था कि विवाद के दौरान आरोपीयों ने संजय सिंह के सर पर रड से वार किया था। जिसे संजय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गये थे।
मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल संजय सिंह को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया था। जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची रेफर किया था। जहां संजय सिंह का इलाज के दौरान 20 दिसंबर 2023 को मौत हो गई थी। संजय की मौत के बाद मामला हत्या में बदल गया। यह कोडरमा जिले में काफी चर्चित रहा था।