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आरआईटी बिल्डिंग खाली करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

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आरआईटी बिल्डिंग खाली करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
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एबीएन डेस्क, रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के कचहरी रोड स्थित आरआईटी बिल्डिंग को खाली करने के आरआरडीए के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने आरआरडीअए को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई सात मार्च तक स्थगित कर दी है।आरआरडीए के आदेश को आरआईटी बिल्डिंग के दुकानदारों ने चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अदालत को बताया कि आरआरडीए ने दिसंबर में एक पत्र जारी कर कहा कि आरआइटी भवन जर्जर हो गया है। कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए इस भवन में स्थित सभी दुकानों को 15 दिनों में खाली कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से पहले न तो दुकानदारों को कोई नोटिस दिया गया था और न उक्त भवन की जांच की गई थी। पत्र में सिर्फ भवन निर्माण विभाग के एक आदेश का हवाला दिया गया, जिसकी जानकारी भी प्रार्थियों को नहीं दी गई है। सरकार की ओर से यहां पर स्थित दुकानदारों को कभी रेंट के नाम पर तो कभी जर्जर भवन की बात कहते हुए परेशान किया जा रहा है। इसलिए आरआरडीए के आदेश पर रोक लगाई जाए।
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