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झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी रांची में दखलदिहानी को लेकर सीओ से मांगा जवाब

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झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी रांची में दखलदिहानी को लेकर सीओ से मांगा जवाब
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टीम एबीएन, रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के रातु रोड स्थित मधुकम इलाके में दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगाये जाने से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा था। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के रातु रोड स्थित मधुकम इलाके में दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट द्वारा दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई।

इस संबंध में रौनक़ कुमार सरिता देवी एवं अन्य की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने इस पूरे मामले में हेहल सीओ को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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