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हमीरपुर : दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास

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हमीरपुर : दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास
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अदालत ने लगाया 10 हजार रुपये का अर्थदंड 

एबीएन सेंट्रल डेस्क (हमीरपुर)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कीर्तिमाला ने एक दोषी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर कोर्ट ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। 

एडीजीसी रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि 8 साल पूर्व जलालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने 19 अक्टूबर 2017 को थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले की विवेचना तत्कालीन इंस्पेक्टर शिवमूरत यादव ने कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। 

आज इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायालय पास्को एक्ट में की गई। अदालत ने दोषी पाए जाने पर पुरैनी गांव निवासी प्रदेश लोधी पुत्र फूल सिंह लोधी को 10 साल की कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है।

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